Bilkis Bano: बिलकिस बानो के दोषी पहुंचे SC,सरेंडर के लिए मांगा समय helobaba.com
दोषियों के वकील द्वारा तत्काल सुनवाई के लिए उनकी याचिका का उल्लेख करने के बाद सुप्रीम कोर्ट उनकी याचिका को सूचीबद्ध करने पर सहमत हुआ है.
NDTV के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका में, नाई का काम करने वाले गोविंदभाई ने छूट का अनुरोध करने के लिए कई कारण बताए है. उन्होंने दावा किया कि
नाई ने अपनी याचिका में दावा किया कि जेल से रिहा होने के बाद, उन्होंने और रिहाई आदेश के नियमों और शर्तों का पालन किया.
बार एंड बेंच के अनुसार, दोषी रमेश रूपाभाई चंदना ने यह दावा करते हुए छह सप्ताह का समय और बढ़ाने की मांग की है कि उन्हें अपने बेटे की शादी करनी है और जिम्मेदारी पूरी करनी है.
दोषी मितेश चिमनलाल भट ने यह कहते हुए छह सप्ताह की मोहलत मांगी है कि उसकी सर्दियों की उपज कटाई के लिए तैयार है और वह प्रक्रिया पूरी करना पसंद करेगा और फिर आत्मसमर्पण करेगा.
SC ने गुजरात सरकार के फैसले को किया था रद्द
बता दें कि 8 जनवरी को एक ऐतिहासिक फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गुजरात दंगों के दौरान बिलकिस बानो के साथ गैंगरेप करने और उसकी तीन साल की बेटी सहित उसके परिवार के सात सदस्यों की हत्या करने वाले 11 लोगों को छूट देने के गुजरात सरकार के फैसले को रद्द कर दिया था.